नई दिल्ली: चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा (Free scheme promises in Election) करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (EC) को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है.
More News
त्रिपुरा बीजेपी में सब ठीक नहीं? मंत्री ने बिप्लब देव की तुलना महात्मा गांधी, विवेकानंद से की
तीसरे मोर्चे के गठन की उम्मीद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की दिल्ली के CM से मुलाकात, 2024 में होने वाले चुनाव पर नजर
SRH vs PBKS Live: हैदराबाद का स्कोर 120 के पार, आधी टीम पवेलियन लौटी, सुंदर-शेफर्ड क्रीज पर