नई दिल्ली: चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा (Free scheme promises in Election) करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (EC) को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है.
More News
SRH vs LSG live Score IPL 2024: लखनऊ ने हैदराबाद को दिया 166 रनों का लक्ष्य, बदोनी-पूरन ने खेली दमदार पारी
हरियाणा में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर बेहोश: ई-रिक्शा-रेहड़ियों को कुचलती हुई बिजली खंभे से टकराई; बाल-बाल बची सवारियां – Charkhi dadri News
SRH vs LSG Live Score: आठ ओवर के बाद लखनऊ 45/2, राहुल-क्रुणाल क्रीज पर, डिकॉक-स्टोइनिस पवेलियन लौटे