Aryan Khan clean chit: क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को अदालत ने क्लीन चिट दे दी है. इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, साथ ही यह नाराजगी भी है कि आखिर एक निर्दोष को क्यों इतने दिन जेल में गुजारने पड़े. तो अब ZEE NEWS ने आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे से बातचीत की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने सच्चाई को साबित करके आर्यन को न्याय दिलाया.
सतीश मानशिंदे ने दी ये दलीलें
आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने ZEE NEWS से बातचीत में कहा, ‘मैंने पहले दिन से कोर्ट में ये दलील पेश की थी कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है तब भी उसे जेल में रहना पड़ा. उसे बेल नहीं दी गई, निचली अदालत के पास कानून के पावर थे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया. मानशिंदे ने अंडर ट्रायल लोगों को लेकर न्यायालय से अपील की है कि वह सोच समझकर अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करें. क्योंकि ऐसे में लोगों को काफी सामाजिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है. मानशिंदे ने आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए.
आर्यन को लेकर थी इंटरनेशनल साजिश
वकील मानशिंदे ने बताया कि आर्यन पर एक इंटरनेशनल साशिज का हिस्सा होने की आरोप लगे, लेकिन ये सब पूरी तरह से गलत हैं. झूठे केसों के आधार पर लोगों को यूं फंसाना ठीक नहीं है.
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समीर वानखेड़े को लेकर क्या बोले मानशिंदे
जब समीर वानखेड़े की जांच को लेकर सवाल किया गया तो सतीश मानशिंदे ने कहा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहना चाहते. उन्होंने कहा कि अब अगर उनपर कार्रवाई होने की बात की जा रही है तो ये जांच भी लोगों के सामने कई सच सामने लाएगी.
वरिष्ठ वकील ने की NCB और SIT की निंदा
इसके साथ ही वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि आर्यन को सेलेब्रिटी होने का खामियाजा भुगताना पड़ा. न्यायपालिका एक स्वतंत्र व्यवस्था है लेकिन NCB और SIT ने इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश की है.
3 से 30 अक्टूबर से तक जेल में
एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. 26 अक्टूबर को उन्हें बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर को उन्हें आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया था.
समीन वानखेड़े पर होगी कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार ने क्रूज पर से मादक पदार्थ मिलने के मामले में ‘गलत’ कार्यों के लिये एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में भी वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की जा रही है. वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्रालय एक नोडल प्राधिकरण है. इस मामले के समय वह मुंबई में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक थे और उन्होंने शुरुआती जांच की थी.
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— Zee News (@ZeeNews) May 28, 2022
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