कालीचरण की जमानत पर करीब तीन महीने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपना पक्ष रखा।
कालीचरण की जमानत पर करीब तीन महीने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपना पक्ष रखा।
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