अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 12:57 AM IST
सार
आरोप पत्र के अनुसार चारो आरोपी बिहार से हथियार खरीदकर पंजाब, हरियाणा के रास्ते जम्मू-कश्मीर लाए। यह हथियार लश्कर-ए- मुस्तफा संगठन के लिए खरीदे गए थे ताकि जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
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एनआईए कोर्ट जम्मू में बिहार के सारण जिले के मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी व मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी, अनंतनाग के खनाबल के इमरान अहमद हजाम उर्फ इमरान नबी हजाम तथा अनंतनाग के बटेंगू के इरफान अहमद डार के खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम तथा यूएपीए के तहत पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।
एनआईए ने कहा कि कथित आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला लश्कर-ए-मुस्तफा (एलईएम) के आतंकवादियों द्वारा जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर साजिश रचने से संबंधित है।
जम्मू के कुंजवानी इलाके में लश्कर-ए-मुस्तफा सरगना हिदायतुल्लाह को सुरक्षा बलों ने छह फरवरी 2021 को ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कि या था। इसके बाद गंग्याल थाने में मुकदमा दर्ज किया था। पूछताछ में हिदायतुल्लाह ने कबूला था कि वह दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर समेत कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी कर चुका है। बाद में एनआईए ने दो मार्च को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इससे पहले चार अगस्त को एक महिला समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब तक दस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
विस्तार
एनआईए कोर्ट जम्मू में बिहार के सारण जिले के मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी व मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी, अनंतनाग के खनाबल के इमरान अहमद हजाम उर्फ इमरान नबी हजाम तथा अनंतनाग के बटेंगू के इरफान अहमद डार के खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम तथा यूएपीए के तहत पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।
एनआईए ने कहा कि कथित आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला लश्कर-ए-मुस्तफा (एलईएम) के आतंकवादियों द्वारा जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर साजिश रचने से संबंधित है।
जम्मू के कुंजवानी इलाके में लश्कर-ए-मुस्तफा सरगना हिदायतुल्लाह को सुरक्षा बलों ने छह फरवरी 2021 को ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कि या था। इसके बाद गंग्याल थाने में मुकदमा दर्ज किया था। पूछताछ में हिदायतुल्लाह ने कबूला था कि वह दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर समेत कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी कर चुका है। बाद में एनआईए ने दो मार्च को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इससे पहले चार अगस्त को एक महिला समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब तक दस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
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