दिल्ली HC से AAP को झटका, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के फिर से चुनाव पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली HC से AAP को झटका, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के फिर से चुनाव पर कोर्ट ने लगाई रोक

Delhi Politics: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के 27 फरवरी को फिर से चुनाव  कराने को लेकर  मेयर शैली ओबरॉय की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस सम्बंध में दो बीजेपी पार्षद- शिखा राय और कमलजीत सेहरावत की ओर से दायर याचिका पर मेयर, एलजी ऑफिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने मेयर को बैलटबॉक्स,पेपर ,सीसीटीवी फुटेज के अलावा 24 फरवरी को हुए चुनाव से जुड़ी जानकारियों को  सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.


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कोर्ट ने मेयर के फैसले को नियमों के खिलाफ माना

कोर्ट ने कहा कि मेयर शैली ओबरॉय का पहले हुए चुनाव का परिणाम घोषित किये बगैर नए सिरे से चुनाव करना नियमों ( रेगुलेशन 51- न्यू दिल्ली म्यूनिसपल कॉरपोरेशन रेगुलेशन, 1997)का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि नियमों के मुताबिक मेयर को ये अधिकार ही नहीं है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों चुनाव को इस तरह अमान्य घोषित कर दें. कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी को चुनाव कराने से कुछ हासिल नहीं होगा. लिहाजा वो मेयर के 24 फरवरी को जारी नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा रहा है.
 
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें

दो बीजेपी पार्षद शिखा राय और कमलजीत सेहरावत ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के फिर से चुनाव कराने के मेयर के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. शनिवार को अवकाश के दिन हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की. पार्षदों की ओर से महेश जेठमलानी पेश हुए. कोर्ट को बताया गया  कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव 24 फरवरी को ही चुका है, लेकिन मेयर ने बिना चुनाव परिणाम घोषित किये उसी दिन फिर से चुनाव कराने का नोटिस जारी कर दिया. मेयर का ये फैसला मनमाना और नियमों के खिलाफ है.

वहीं, दूसरी ओर मेयर की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि पार्षदों के सदन के अंदर गैरवाजिब व्यवहार के चलते और मेंबर सेकट्री और टेक्निकल एक्सपर्ट का मेयर को सहयोग न मिलने के चलते  उनके पास  24 फरवरी को हुए चुनाव की अमान्य घोषित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

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