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नई दिल्ली3 मिनट पहले
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पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरीं भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में नूपुर खिलाफ कई राज्यों में दर्ज की गई कई FIR को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने सभी केस दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
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