रात में भी किए जा सकेंगे पोस्टमॉर्टम, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव (Mutilated Body) और संदिग्ध मामलों को छोड़कर, उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद शवों के पोस्टमॉर्टम की अनुमति दे सकती है. इसका उद्देश्य पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चचर उपलब्ध होने की स्थिति में सूर्यास्त के बाद भी अंगदान के लिए पोस्टमॉर्टम पर जोर देने का है.

रात में भी संभव है पोस्टमार्टम!

इस बारे में एक सूत्र ने कहा कि हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) में एक तकनीकी समिति द्वारा सूर्यास्त के बाद पोस्टमॉर्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की गई. बैठक के दौरान चर्चा की गई कि कुछ संस्थान पहले से ही रात के समय पोस्टमॉर्टम कर रहे हैं. टेक्नोलोजी में तेजी से प्रगति और सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से आवश्यक लाइटिंग अरेंजमेंट और पोस्टमॉर्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के चलते अस्पतालों में रात के समय अंत्य-परीक्षण (Postmortem) करना संभव है.

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सिर्फ पुलिस केस में ही होगा रात में पोस्टमॉर्टम

यह चर्चा उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में पोस्टमॉर्टम करने की अनुमति देने के पक्ष में रही. ऐसा करने से पहले अन्य चीजों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की दुरुस्ती और पर्याप्तता का आंकलन अस्पताल प्रभारी द्वारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य मूल्य (Evidence) में कोई कमी नहीं है. हालांकि, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शरीर और संदिग्ध मामलों को तब तक रात के समय पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति न हो.

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होगी पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग

साथ ही, किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पूरी रात सभी पोस्टमॉर्टम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और यह कानूनी उद्देश्यों के वास्ते भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखी जाएगी.

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