लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: स्थानीय निकाय चुनावों में लागू किया 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण, SC-ST में कोई बदलाव नहीं

लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: स्थानीय निकाय चुनावों में लागू किया 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण, SC-ST में कोई बदलाव नहीं

अहमदाबाद24 मिनट पहले

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एससी-एसटी के लिए आरक्षित 10 फीसदी सीटों में कोई बदलाव नहीं। - Dainik Bhaskar

एससी-एसटी के लिए आरक्षित 10 फीसदी सीटों में कोई बदलाव नहीं।

लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। पहले यह 10 फीसदी था। वहीं, एससी-एसटी की सीटों में कोई बदलाव न करते हुए 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा गया है।

कुल सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
आज गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक में झवेरी कमीशन की रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग की गई थी। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ओबीसी कोटे को 10 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया है।

सीटों के बंटवारे पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओबीसी को दिया जा रहा 27 फीसदी आरक्षण कुल सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक न हो। ऋषिकेष पटेल ने आगे कहा कि चुनाव वर्तमान परिसीमन के अनुसार ही होंगे।

9 जिलों और 61 तालुकाओं में आदिवासी आबादी ज्यादा
झवेरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के 9 जिलों और 61 तालुकाओं में आदिवासी आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है। इस क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए।

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