शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा- आपका क्या हक बनता है?

शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा- आपका क्या हक बनता है?

नई दिल्ली6 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल, शिवसेना पार्टी की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं, आपका इस मामले में क्या अधिकार है। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।

दरसल, महाराष्ट्र के वकील आशीष गिरी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की थी कि शिवसेना की सारी प्रॉपर्टी शिंदे गुट को दे दी जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा था- महारा्ष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए
याचिकाकर्ता आशीष गिरी ने याचिका में कहा था कि मैं महाराष्ट्र का वोटर होने के नाते ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि शिवसेना की प्रॉपर्टी से जुड़े सारे सवालों के जवाब समय रहते मिल जाना चाहिए। पार्टी को लेकर पूरी स्थिति साफ हो जाना चाहिए, ताकि महारा्ष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति न बने।

शिवसेना के पास 190 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी
शिवसेना के पास अभी 191.82 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है, दादर के शिवसेना भवन पर भी उद्धव गुट का कब्जा है। सूत्रों का कहना है कि बाला साहब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के तीन मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा था। ऐसे में माना जा रहा था कि ठाकरे के पास से मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक जा सकता है।

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