संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 30 Oct 2021 12:56 AM IST
सार
होशियारपुर की अदालत ने दोहरे संविधान मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को तलब किया है। उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश होना होगा।
प्रकाश सिंह बादल (फाइल फोटो)
– फोटो : ANI
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चीमा इस मामले में वकील के साथ अदालत में पेश हुए जबकि सुखबीर ने पेशी से छूट की इजाजत मांगी, जो उनकी ओर से पेश दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दे दी। एसीजेएम होशियारपुर की अदालत ने गुरुवार को जारी आदेश में प्रकाश सिंह बादल को तलब करते हुए 28 नवंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया।
एडवोकेट बीएस रियाड़ ने बताया कि वयोवृद्ध समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने अदालत में करीब 12 साल पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। सुखबीर सिंह बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को इस मामले में जमानत मिली हुई है। 28 अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम रुपिंदर सिंह की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को 28 नवंबर को अदालत में तलब किया है।
विस्तार
चीमा इस मामले में वकील के साथ अदालत में पेश हुए जबकि सुखबीर ने पेशी से छूट की इजाजत मांगी, जो उनकी ओर से पेश दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दे दी। एसीजेएम होशियारपुर की अदालत ने गुरुवार को जारी आदेश में प्रकाश सिंह बादल को तलब करते हुए 28 नवंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया।
एडवोकेट बीएस रियाड़ ने बताया कि वयोवृद्ध समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने अदालत में करीब 12 साल पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। सुखबीर सिंह बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को इस मामले में जमानत मिली हुई है। 28 अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम रुपिंदर सिंह की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को 28 नवंबर को अदालत में तलब किया है।
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