National Party: TMC-NCP से छिना नेशनल पार्टी का दर्जा, AAP को मिला, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या होती शर्तें?

National Party: TMC-NCP से छिना नेशनल पार्टी का दर्जा, AAP को मिला, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या होती शर्तें?

What is a National Party: शरद पवार की एनसीपी,  ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को सोमवार को बड़ा झटका लगा. इन दलों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है. जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को चुनाव आयोग (ईसीआई) से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है. ईसीआई ने उत्तर प्रदेश में दिवंगत अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया राज्य पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया.


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आप बनी नेशनल पार्टी

आम आदमी पार्टी को चार राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है. अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है. अब बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और AAP अब मुख्य राष्ट्रीय दल हैं.

 चुनाव आयोग ने यह भी ऐलान किया एनसीपी और तृणमूल को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी. वहीं नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास, मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपुल पार्टी और त्रिपुरा में टिपरा मोथा को मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया. 

लेकिन सवाल उठता है एनसीपी, टीएमसी, और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों छिना, आइए आपको बताते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, जब कोई पार्टी तीन शर्तों को पूरा करती है तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है. ये हैं.

  • अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है.

  • अगर कोई पार्टी लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2 प्रतिशत जीती हो. साथ ही पार्टी के कैंडिडेट्स न्यूनतम तीन राज्यों से निर्वाचित हो, तब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है.

  • 4 लोकसभा सीट के अलावा अगर कोई पार्टी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 प्रतिशत वोट पाती है तो उसको चुनाव आयोग से यह दर्जा मिलता है. 

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