Nupur Sharma: अखिलेश यादव के खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने की तत्काल कार्रवाई की मांग, नुपुर शर्मा के खिलाफ किया था ट्वीट

Nupur Sharma: अखिलेश यादव के खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने की तत्काल कार्रवाई की मांग, नुपुर शर्मा के खिलाफ किया था ट्वीट

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव - India TV Hindi
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 

Highlights

  • अखिलेश यादव के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग
  • अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा के खिलाफ किया था ट्वीट
  • अखिलेश का ट्वीट आम जनता को शर्मा के खिलाफ हमले के लिए उकसाता है: शर्मा

Nupur Sharma: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट को ‘उकसाने वाला’ करार देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की सोमवार को मांग की। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि शर्मा ‘और उनकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है’ और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 

अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या लिखा था?

अखिलेश यादव ने न्यायालय के फैसले की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया था, ‘सिर्फ़ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सज़ा भी मिलनी चाहिए।’

ट्वीट सरासर उकसाने वाला है: शर्मा

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी. एस. चौहान को लिखे एक पत्र में, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, ”ट्वीट सरासर उकसाने वाला है।” शर्मा ने कहा, ”राष्ट्रीय महिला आयोग ने पाया कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत एवं द्वेष की भावना को और दो धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने वाला है, जो बेहद निंदनीय है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।”

तीन दिन के भीतर हो कार्रवाई: शर्मा 

उन्होंने यादव के बयान को अवांछित भी करार दिया, क्योंकि मामला पहले ही न्यायपालिका के समक्ष है। शर्मा ने कहा, ”नुपुर शर्मा को पहले ही जान से मारने की धमकी मिल रही है और ऐसे में अखिलेश का ट्वीट आम जनता को शर्मा के खिलाफ हमले के लिए उकसाता है। समयबद्ध तरीके से मामले की जांच की जानी चाहिए। मामले में तीन दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। 

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