केजरीवाल से नाराज NCPCR: बच्चों संग वीडियो शूट पर बाल अधिकार आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उठाए सवाल

सार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की तरफ से दिल्ली सरकार को एक शिकायती पत्र लिखा गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान इस तरह की वीडियो की शूटिंग करना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने इसे जूविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अनुचित माना है…

अरविंद केजरीवाल देश भक्ति कुरिकुलम
– फोटो : Agency (File Photo)

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दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूली छात्रों के साथ इसके बारे में एक वीडियो की शूटिंग भी की थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान हुई इस शूटिंग पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग ने इसे कोविड-19 प्रोटोकोल का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की तरफ से दिल्ली सरकार को एक शिकायती पत्र लिखा गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान इस तरह की वीडियो की शूटिंग करना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने इसे जूविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अनुचित माना है। आयोग ने दिल्ली सरकार को इस के संदर्भ में तत्काल एक्शन लेने और एक हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के सामने दाखिल करने को कहा है।

दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने छात्रों में देशभक्त की भावना को बढ़ाने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम चालू किया है। इसके अंतर्गत छात्रों को देशभक्त राष्ट्र नायकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी विषय के प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के साथ एक वीडियो की शूटिंग की थी। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग-अलग मंचों पर इस प्रयास की सराहना की जा रही है। लेकिन एक संस्था ने कोविड-19 के दौरान इस तरह की शूटिंग पर आपत्ति जताते हुए आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली सरकार को आज नोटिस जारी कर दिया।

विस्तार

दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूली छात्रों के साथ इसके बारे में एक वीडियो की शूटिंग भी की थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान हुई इस शूटिंग पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग ने इसे कोविड-19 प्रोटोकोल का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की तरफ से दिल्ली सरकार को एक शिकायती पत्र लिखा गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान इस तरह की वीडियो की शूटिंग करना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने इसे जूविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अनुचित माना है। आयोग ने दिल्ली सरकार को इस के संदर्भ में तत्काल एक्शन लेने और एक हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के सामने दाखिल करने को कहा है।

दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने छात्रों में देशभक्त की भावना को बढ़ाने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम चालू किया है। इसके अंतर्गत छात्रों को देशभक्त राष्ट्र नायकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी विषय के प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के साथ एक वीडियो की शूटिंग की थी। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग-अलग मंचों पर इस प्रयास की सराहना की जा रही है। लेकिन एक संस्था ने कोविड-19 के दौरान इस तरह की शूटिंग पर आपत्ति जताते हुए आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली सरकार को आज नोटिस जारी कर दिया।

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