न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 15 Jan 2022 06:18 PM IST
सार
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मानना कि मृतक एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा था न कि क्लीनर के रूप में, यह पूरी तरह से अनुचित है।
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राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि माना जाता है कि मृतक एक सहायक था। एक सहायक या क्लीनर के कार्यों के किसी भी स्पष्ट सीमांकन के अभाव में और इस तथ्य को देखते हुए कि सहायक और क्लीनर का परस्पर उपयोग किया जाता है, यह मानना कि मृतक एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा था न कि क्लीनर के रूप में, यह पूरी तरह से अनुचित है। शीर्ष अदालत राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को अनुमति दी गई थी।
इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक सहायक के रूप में काम में लगाया गया था, जिसकी बोरवेल वाहन पर कुएं के आसपास की मिट्टी गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। मुआवजे के अनुदान के लिए अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयुक्त ने अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 2,500 रुपये सहित 3,27,555 रुपये की राशि की मंजूरी दी थी।
विस्तार
राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि माना जाता है कि मृतक एक सहायक था। एक सहायक या क्लीनर के कार्यों के किसी भी स्पष्ट सीमांकन के अभाव में और इस तथ्य को देखते हुए कि सहायक और क्लीनर का परस्पर उपयोग किया जाता है, यह मानना कि मृतक एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा था न कि क्लीनर के रूप में, यह पूरी तरह से अनुचित है। शीर्ष अदालत राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को अनुमति दी गई थी।
इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक सहायक के रूप में काम में लगाया गया था, जिसकी बोरवेल वाहन पर कुएं के आसपास की मिट्टी गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। मुआवजे के अनुदान के लिए अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयुक्त ने अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 2,500 रुपये सहित 3,27,555 रुपये की राशि की मंजूरी दी थी।
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