आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:  पिछली सुनवाई में कहा-मुद्दे को निपटाने में संकोच नहीं, पर दायरा बढ़ाने की अनुमति नहीं

आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पिछली सुनवाई में कहा-मुद्दे को निपटाने में संकोच नहीं, पर दायरा बढ़ाने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली8 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट बुधवार 8 मई को आवारा कु्त्तों के मामले में सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट में 24 अप्रैल को आवारा कुत्तों के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों के निपटारे को लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दों के निपटारे में कोताही नहीं की जा रही, लेकिन इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि विचाराधीन मामले का दायरा बढ़ाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पक्षकारों को पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 (Animal Birth Control Rules 2023) पढ़ना चाहिए। इससे कई मुद्दों का समाधान हो सकता है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि बेंच इन नियमों को पढ़ने के लिए कुछ समय दे सकती है। इसके अध्ययन के बाद हम कोर्ट में वापस जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नियमों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही इस मामले की जड़ तक पहुंचा जा सकता है।

एक अन्य वकील ने 2023 के नियमों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से जारी एक सलाह का उल्लेख किया। कहा कि अगर हम सभी इसका पालन करें तो 90% तक ये समस्या हल हो जाएगी।

पिछले साल सितंबर में भी हुई थी सुनवाई
सितंबर 2023 में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहेंगे। हम संबंधित नियम-कानून, उनके क्रियान्वयन और पहले उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के बाद ही फैसला लेंगे।

मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया
कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वतंत्र याचिकाकर्ताओं ने कुछ हाईकोर्ट्स (बॉम्बे और केरल) के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नगर निगम के अधिकारियों को नियम के मुताबिक आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए अनुमति देनी चाहिए।

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