चंडीगढ़27 मिनट पहले
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फैसले की जानकारी देते शिकायतकर्ता के वकील अर्शदीप बराड़।
पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस में पहली बार सजा हुई है। मोगा के मलके गांव में 7 साल पहले हुई बेअदबी केस में 3 डेरा प्रेमियों को सजा मिली है। मोगा कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें 2 डेरा प्रेमियों को बरी कर दिया गया। आरोपी अमरदीप सिंह दीपा, मिट्ठू सिंह मान और पृथ्वीर सिंह पिरथी को कैद हुई है। सतनाम सिंह और जतिंदर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया।
बरगाड़ी केस की जांच से मिले थे सुराग
केस से जुड़े इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने कहा कि 4 नवंबर 2015 को गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग मलके गांव में मिले थे। उसकी जिल्द बरगाड़ी ड्रेन में मिली थी। इस मामले में थाना समालसर में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद इसकी जांच चलती रही। बरगाड़ी केस ट्रेस करने के बाद पता चला कि यह भी डेरा प्रेमियों ने ही कराया है। अक्टूबर और नवंबर 2018 में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोविड की वजह से ट्रायल पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। केस को उलझाने की कोशिश की। हालांकि वह कामयाब नहीं हुए।
SIT जांच के बाद हुई गिरफ्तारी
अकाली सरकार के वक्त बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पांचों के खिलाफ चालान पेश हुआ। मिट्ठू, दीपा और पिरथी ने बेअदबी की थी। जतिंदर और सतनाम ने उनकी मदद की थी। हालांकि कोर्ट में जतिंदर और सतनाम बरी हो गए।
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