सुप्रीम कोर्ट की टीवी चैनलों को फटकार: हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट्स पर भड़का SC, कहा- यह एंकर की जिम्मेदारी ताकि नफरत न बढ़े

सुप्रीम कोर्ट की टीवी चैनलों को फटकार: हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट्स पर भड़का SC, कहा- यह एंकर की जिम्मेदारी ताकि नफरत न बढ़े

एक मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने चैनलों और एंकर्स के लिए कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बेंच ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया और पूछा कि सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। यह बात जस्टिस केएम जोसेफ ने पिछले साल दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई में करते हुए कही।

हमें पता हो रेखा कहां खींचनी है-SC
कोर्ट ने कहा- “मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के चैनल बिना रेगुलेशन के हैं। यह देखना एंकरों की जिम्मेदारी है कि कहीं भी हेट स्पीच न हो। प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उन्हें अमेरिका जितनी आजादी नहीं है। लेकिन, ये पता होना चाहिए कि एक रेखा कहां खींचनी है।”

हेट स्पीच इसलिए पसंद आती है दर्शकों को
नफरत फैलाने वाले शो दर्शकों को क्यों पसंद आते हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी रिपोर्ट में नफरत से भरी भाषा कई लेवल पर होती है। ठीक वैसे, जैसे किसी को मारना। आप इसे कई तरह से अंजाम दे सकते हैं। चैनल हमें कुछ विश्वासों के आधार पर बांधे रखते हैं। लेकिन, सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए। उसे कोर्ट की मदद करनी चाहिए।

नवंबर में होगी अगली सुनवाई
टीवी चैनलों की हेट स्पीच वाली रिपोर्ट वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह ये स्पष्ट करे कि क्या वह हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है।

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