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25 मिनट पहले
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कर्नाटक में हिजाब की लड़ाई लड़ रही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उडुपी के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगाए जाने का विरोध कर रही 6 मुस्लिम छात्राओं के माता-पिता ने शिकायत की है कि उनकी बच्चियों की निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। इनमें मोबाइल नंबर भी शामिल है। यह निजता का उल्लंघन है।
माता-पिता ने सार्वजनिक डोमेन में बच्चियों के मोबाइल नंबर साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि छात्राओं की पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल उन्हें धमकी देने के लिए किया जा सकता है।
उडुपी जिले के एसपी एन विष्णुवर्धन ने कहा कि छात्राओं के माता-पिता ने की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। छात्राओं की जानकारी जो ऑनलाइन उपलब्ध है, वो मांगी गई है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
हिजाब पहनने की मांग करने वाली स्टूडेंट्स की इन्फर्मेशन शेयर हो रहीं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन लड़कियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, वे वही स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास में हिजाब पहनने की मांग की थी। इसके बाद से ही हिजाब को लेकर कर्नाटक में विवाद बढ़ गया। यह विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। तब उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था।
कॉलेज में उग्र प्रदर्शन, फिर कोर्ट पहुंचा मामला
कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था। यहां हिजाब पहने लड़की नारेबाजी कर रही थी और दूसरी ओर भगवा लिए लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।
यह तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां पिछले दिनों हिजाब और भगवा के समर्थन में छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए थे।
हाईकोर्ट ने फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज यानी 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया
कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।
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