Liquor Policy: दिल्ली में शराब की दुकानों का लाइसेंस एक महीने बढ़ा, सरकार के प्रस्ताव को LG की मंजूरी

Liquor Policy: दिल्ली में शराब की दुकानों का लाइसेंस एक महीने बढ़ा, सरकार के प्रस्ताव को LG की मंजूरी

Excise licenses extend in Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सोमवार को शराब की प्राइवेट दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने (Extend excise licenses) को मंजूरी दे दी है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कर उप राज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lt Governor VK Saxena) के पास हरी झंडी के लिए भेजा था. अब इस फैसले के बाद दिल्ली में शराब की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी. लाइसेंस के बिना राजधानी में सोमवार को अनौपचारिक तौर पर ड्राई डे रहा क्योंकि बार, पब, रेस्टोरेंट और होटल में आज शराब नहीं परोसी गई और न ही कोई इसे खरीद सका. इस वजह लाइसेंस का 31 जुलाई को खत्म होना रही थी.

दिल्ली में बंद रहीं शराब की दुकानें

अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को एक महीने के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रविवार की देर रात मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा था. आबकारी विभाग ने अब तक इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है. जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक होटल और पब में शराब नहीं परोसी जा सकती है और न ही ठेकों में बेची जा सकती है.

कुछ रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी, जिसे पूरा होने में एक से दो दिन का टाइम लगेगा, इसका मतलब यह है कि लोगों को शराब के लिये अभी इंतजार करना होगा. उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि 31 जुलाई को खत्म हुए मौजूदा लाइसेंस को देखते हुए और प्रशासन में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस एक्सटेंशन को अनिवार्य रूप से एक सीमित अस्थायी उपाय के तौर पर मंजूरी दी गई है.

उपराज्यपाल ने क्यों लिया ये फैसला?

उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने महसूस किया है कि स्टॉक क्लीयरेंस के लिए मौजूदा खुदरा और थोक लाइसेंस के कार्यकाल को एक महीने के लिए बढ़ाने और खुदरा व थोक ठेके को बंद होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले से सहमत होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शहर में शराब की अनुपलब्धता के कारण किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगड़ने रोकने के लिये भी यह फैसला लिया गया है.

नई टाइमलाइन के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरकार द्वारा आबकारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे. विस्तार के लिए आवेदन करने वाले निजी खुदरा शराब के ठेके 31 अगस्त तक संचालित होंगे. दिल्ली सरकार एक सितंबर से पुरानी आबकारी नीति की व्यवस्था को वापस लाएगी और शराब की दुकानों का संचालन करेगी. इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को होटल, क्लब और बार में शराब नहीं परोसी जा सकी. 31 जुलाई को अपने आबकारी लाइसेंस की डेडलाइन खत्म हो जाने की वजह से ठेके भी बंद रहे.

नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली सरकार ने पूरे शहर को 32 जोन में बांटकर 849 खुदरा लाइसेंस जारी किए थे और यह पॉलिसी 17 नवंबर 2021 से लागू की गई थी. रेस्टोरेंट चलाने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से हाई लेवल पर लापरवाही हुई जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई है.

(इनपुट: एजेंसी)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

$(window).on(‘load’, function() {
var script = document.createElement(‘script’);
script.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v5.0&appId=2512656768957663&autoLogAppEvents=1”;
document.body.appendChild(script);
});

Source link