Maharashtra Mini Lockdown: महाराष्ट्र में Night Curfew लगाया गया, नई गाइडलाइन्स जारी, स्कूल-कॉलेज बंद

Maharashtra Mini Lockdown: महाराष्ट्र में नई गाइडलाइन्स जारी, स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद किए गए- India TV Hindi
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Maharashtra Mini Lockdown: महाराष्ट्र में नई गाइडलाइन्स जारी, स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद किए गए

Highlights

  • महाराष्ट्र में कोरोना का कहर: 24 घंटे में 41,434 नए मामले आए
  • राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1009 मामले दर्ज़ किए गए
  • राज्य में Night Curfew समेत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए

Maharashtra Mini Lockdown: महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 41 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले सामने आए, 9,671 लोग डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में अभी कोरोना के 1,73,238 सक्रिय मामले हैं। 

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के 133 नए मामले आए, राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 1009 मामले दर्ज़ किए गए हैं। राज्य में अबतक की रिकवरी रेट 95.37 प्रतिशत है और मृत्यु की दर 2.05 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में अबतक ठीक  होने वाले मरीजो कि कुल संख्या 65,57,081 है।

वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (COVID-19) के 20,318 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई। मुंबई में कोरोना के अभी कुल 1,06,037 सक्रिय मामले हैं। मुंबई में अबतक कोरोना के कुल 8,93,048 केस सामने आ चुके हैं जबकि अब-तक कुल 16,399 लोगों की मौत हो चुकी है।

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार हरकत में आ गई है। राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि कल यानी रविवार (9 जवनरी, 2022) रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। सरकार ने कोरोना केसेस पर काबू पाने नई गाइडलाइन्स (Maharashtra New Corona Guidelines) जारी की है।

महाराष्ट्र में लागू नई गाइडलाइन्स की बड़ी बातें

  • रात 11 से सुबह 5 बजे तक कई लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी, 5 से अधिक लोग एकसाथ नहीं एकत्र हो सकेंगे। रात11 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना इमरजेंसी कारण कोई भी बाहर नहीं घूमेगा। स्कूल कॉलेजेस 15 फरवरी तक बन्द रहेंगे। सिर्फ स्कूली टीचर्स स्कूल में काम कर सकेंगे। सैलून और निजी ऑफिसेस 50 फीसदी क्षमता से ही कार्यरत रहेंगे। 
  • 2 डोज लेने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। बिना दो डोज के बेसेस, बेस्ट, लोकल ट्रेन में एंट्री नहीं होगी। होटल रेस्टोरेंट, सिनेमा, सभागार 10 बजे तक सिर्फ 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे।
  • स्वीमिंग पुल, जिम, स्पा, ब्यूटी सलून बन्द रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बन्द रहेंगे। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित रहेंगे। खेल के मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस बन्द रहेंगे। मॉल्स 50 फीसदी क्षमता से कार्यरत रहेंगे।

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