गृह मंत्रालय (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अपने संबंधित जिलों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में शत्रु संपत्ति के लिए पदेन उप संरक्षक के रूप में काम करेंगे। वे शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को निभाएंगे।
एक अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के पदेन सहायक संरक्षण के रूप में काम करेंगे। अधिसूचना के मुताबिक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए शत्रु संपत्ति के पदेन उप संरक्षक के रूप में काम करेंगे।
इसी तरह मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में शत्रु संपत्ति के संरक्षक के शाखा कार्यालयों में तैनात उप सचिव संबंधित कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए शत्रु संपत्ति के पदेन उप संरक्षक के रूप में काम करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि ये सभी अधिकारी भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक के निर्देशों और पर्यवेक्षण के तहत काम करेंगे और शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अपने दायित्वों को निभाएंगे।
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