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6 मिनट पहले
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गुजरात के जामनगर में भी मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध केस मिला है।
दिल्ली एम्स में शुक्रवार को 12 में से दो सैम्पल मंकीपॉक्स वायरस से पॉजीटिव आए हैं। इन दोनों मरीजों को दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दो केस और मिलने के बाद देश में मंकीपॉक्स के कुल 11 पॉजीटिव केस हो गए हैं। इनमें 5 केरल से और बाकी दिल्ली से हैं। शुक्रवार को मिले दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ. ललित डार के मुताबिक देश भर में मंकीपॉक्स की टेस्टिंग के लिए 15 लैब ICMR से रजिस्टर्ड हैं।
मंकीपॉक्स के लिए भी RTPCR किया जाता है। हमारे पास जरूरत और मरीजों की संख्या के आधार पर एक दिन में 400 सैंपल लेने की क्षमता है। फिलहाल दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सैम्पल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं।
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24 घंटे में कोरोना के 19 हजार से ज्यादा नए केस
देश में पिछले 24 घंटे में 19,893 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। 47 मरीजों की मौत हो गई है। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2202 नए केस मिले हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में 1,660 मरीज स्वस्थ्य होकर वापस लौटे हैं।
अमेरिका ने मंकीपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया
संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को मंकीपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। अमेरिका के हेल्थ एंड सर्विस सेक्रेटरी जेवियर बेसेरा ने कहा कि हम हर अमेरिकी से मंकीपॉक्स को गंभीरता से लेने और इस वायरस से निपटने में हमारी मदद करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करते हैं। गुरुवार को अमेरिका में मंकीपॉक्स के 6600 मामले सामने आए, जिनमें एक चौथाई अकेले न्यूयॉर्क में थे।
पार्लर में बिकने वाली आइसक्रीम पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
पार्लर या ऐसे किसी आउटलेट में बिकने वाली आइसक्रीम पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही बढ़े टैक्स पर आइसक्रीम पार्लर को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स लायबिलिटी को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया है। पहले आइसक्रीम पर 5% जीएसटी था, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। अब आईटीसी मिलेगा। सर्कुलर के मुताबिक, पुस्तक के रूप में प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। होटल, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा वसूले गए कैंसिलेशन चार्ज पर उसी दर से जीएसटी लगेगा जो मूल सेवा पर है।
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