CM हैं तो मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता…, ED का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

CM हैं तो मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता…, ED का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

ED : दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है. इस हलफनामे में ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने जांच अधिकारी को अपने व्यवहार से दिखाया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. 

 

ईडी ने दावा किया है, कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि अपराध की इनकम का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था. सुप्रीम कोर्ट में दायर ईडी के हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी झूठ बोलने की मशीन बन गई है.

 

बेबुनियाद केजरीवाल की याचिका : ED

ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को ”बेबुनियाद” और खारिज करने योग्य बताया है. बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल  तिहाड़ जेल में बंद हैं.  साथ ही ED ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अलग-अलग स्तरों पर तीन अदालतों ने जांचा है और उसे ठीक पाया है. यही वजह है कि कोर्ट से मांगी गई राहत देने से अदालतों ने इनकार कर दिया. 

 

‘CM हैं तो इसका मतलब…’

ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है और अपराध की जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में है. एजेंसी ने कहा, हमारे लिए कोई बड़ा नेता हो या आम आदमी उसके खिलाफ सबूतों को देखा जाता है. ईडी ने कहा कि केजरीवाल सीएम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है.

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