Mohammad Zubair Case: जुबैर की सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार, यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करें

Mohammad Zubair Case: जुबैर की सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार, यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करें

सार

जुबैर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी।

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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। 
जुबैर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ग्रोवर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करने को कहा। इसी पीठ ने उनके मामले में पहले आदेश पारित किया था।

आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आज यूपी के हाथरस की कोर्ट में आज पेशी होगी। जुबैर पर जिले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल से यहां पेशी पर लेकर आई थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। अब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोतवाली सदर में दर्ज मुकदमे में रिमांड के लिए विवेचक ने उसे कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय ने उसे सोमवार को फिर तलब किया है। 

विस्तार

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। 

जुबैर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ग्रोवर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करने को कहा। इसी पीठ ने उनके मामले में पहले आदेश पारित किया था।

आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आज यूपी के हाथरस की कोर्ट में आज पेशी होगी। जुबैर पर जिले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल से यहां पेशी पर लेकर आई थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। अब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोतवाली सदर में दर्ज मुकदमे में रिमांड के लिए विवेचक ने उसे कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय ने उसे सोमवार को फिर तलब किया है। 

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